सोजत: अटबड़ा के विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर, 210 छात्र-छात्राओं को मिला विधिक ज्ञान।

अकरम खान की रिपोर्ट।
सोजत। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वाधान में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत द्वारा 21 फरवरी 2026 को अटबड़ा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएलवी श्री सांवल प्रभात व्यास ने वीर परिवार सहायता योजना की शपथ दिलाते हुए प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी दी।

शिविर के दौरान बाल विवाह निषेध अभियान के अंतर्गत बताया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की प्रमुख धाराओं से अवगत कराया और समाज से इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। साथ ही बाल विवाह की सूचना देने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन एवं विधिक सहायता संसाधनों की जानकारी भी साझा की।
पीएलवी व्यास ने कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधान, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और साइबर अपराध से बचाव के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके अलावा नालसा पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा विभिन्न नालसा योजनाओं—नालसा संवाद स्कीम, नालसा जागृति स्कीम, नालसा डाउन स्कीम और नालसा साथी अभियान—की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिकता संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, आरटीआई एक्ट, रिस्टोरिंग द युथ अभियान, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्रक्रिया तथा न्याय आपके द्वार अभियान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।
शिविर में कुल 210 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अंत में आयोजकों ने जागरूकता कार्यक्रमों को लगातार जारी रखने का संकल्प दोहराया।



