
✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
अगर आप UPI या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करते समय गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसे भेज देते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइन के अनुसार, आपका पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे।
पहला कदम: तुरंत टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत
अगर गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया है, तो सबसे पहले RBI द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज कराएं। इससे आपकी समस्या को जल्द से जल्द हल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
दूसरा कदम: बैंक जाकर लिखित शिकायत करें
शिकायत दर्ज कराने के बाद संबंधित बैंक की शाखा में जाएं और वहां लिखित में शिकायत दर्ज करें। बैंक आपको एक फॉर्म भरने के लिए देगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:
- ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर
- ट्रांजेक्शन की तारीख
- गलती से भेजी गई रकम
- जिस गलत खाते में पैसे गए, उसकी जानकारी
अगर बैंक आपकी शिकायत को हल करने से मना करता है या देरी करता है, तो आप RBI के बैंकिंग लोकपाल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं:
http://bankingombudsman.rbi.org.in
तीसरा कदम: 48 घंटे के भीतर रिफंड की प्रक्रिया
RBI की गाइडलाइन के अनुसार, अगर गलत खाते में पैसा चला गया है, तो बैंक को 48 घंटे के भीतर रिफंड की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
महत्वपूर्ण सावधानियां
- UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद SMS डिलीट न करें।
- इसमें PPBL नंबर होता है, जो शिकायत दर्ज कराने में काम आता है।
- गलत ट्रांजेक्शन होने पर तुरंत बैंक में कॉल करें और अपनी डिटेल्स साझा करें।
- 3 दिन के अंदर बैंक जाकर अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराएं।
अगर आपका पैसा गलती से किसी और के खाते में चला जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। RBI की गाइडलाइन के अनुसार, आप तुरंत टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, बैंक में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं और 48 घंटे के भीतर रिफंड की प्रक्रिया शुरू करवा सकते हैं।
इसलिए, हर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बाद SMS को संभालकर रखें और सतर्क रहें।