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एडीजे कोर्ट सोजत ने भरण-पोषण आदेश किया निरस्त, मामला पुनः सुनवाई हेतु भेजा




वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा

सोजत। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सोजत दिनेश गढ़वाल ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित भरण-पोषण के आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से दायर निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को पुनः सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेज दिया है।

प्रार्थी धनराज माली निवासी गुड़ा बछराज के विरुद्ध उनकी पत्नी रिंकू निवासी सोजत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भरण-पोषण का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को तामील मानते हुए भरण-पोषण का आदेश पारित कर दिया था।

धनराज माली को जब इस आदेश की जानकारी हुई तो उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रार्थी द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सोजत में निगरानी याचिका दायर की गई।

मामले की सुनवाई के बाद माननीय एडीजे कोर्ट ने प्रार्थी की निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के भरण-पोषण आदेश को खारिज कर दिया तथा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड कर दिया।

प्रार्थी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र सोनी द्वारा की गई। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

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