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बड़ी खबर | चुनाव अवधि में शस्त्र जमा कराने के निर्देश जारी, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई



पाली  | सोजत न्यूज़ | वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा

पाली सिटी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आगामी नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को शांति पूर्वक, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पाली जिले में शस्त्र जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट एलएन मंत्री ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है, ताकि सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक और भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें।


🔹 सभी लाइसेंसधारियों को शस्त्र जमा कराने के निर्देश

आदेशानुसार पाली जिले में अधिवासित एवं वर्तमान में निवास कर रहे सभी शस्त्रधारक एवं शस्त्र लाइसेंसधारी—चाहे उनका लाइसेंस किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो या जिले के बाहर अन्य अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा—उन्हें अपने शस्त्र तत्काल संबंधित अथवा निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने होंगे।

शस्त्र संबंधित पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के पास जमा किए जाएंगे तथा मतगणना पूर्ण होने के सात दिवस पश्चात पुनः प्राप्त किए जा सकेंगे।

सभी पुलिस थानों में जमा किए गए शस्त्रों की सूची थाना-वार प्रतिदिन जिला पुलिस अधीक्षक पाली एवं संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाएगी।


🔹 इन श्रेणियों को रहेगी छूट

निम्न श्रेणियों को शस्त्र जमा कराने से मुक्त रखा गया है—

बैंक शाखाओं एवं सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत अनुज्ञापत्रधारी

राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले शूटिंग खिलाड़ी

आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी

सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, शस्त्र पुलिस

सिविल डिफेन्स, होमगार्ड

राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकृत अधिकारी

मंदिर, कंपनियों एवं संस्थानों की सुरक्षा में नियुक्त गार्ड


🔹 विशेष अनुमति के लिए 23 फरवरी 2026 तक आवेदन

यदि कोई अनुज्ञापत्रधारी आत्मरक्षा या अन्य उचित कारणों से चुनाव अवधि में हथियार अपने पास रखना चाहता है, तो वह 23 फरवरी 2026 तक संबंधित थाना अधिकारी को कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

थाना अधिकारी जांच रिपोर्ट सहित आवेदन को जिला पुलिस अधीक्षक पाली के माध्यम से जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी (अध्यक्ष – जिला मजिस्ट्रेट पाली) को भेजेंगे। समिति गुण-दोष के आधार पर निर्णय पारित करेगी।

🔹 उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि आदेश की अवहेलना करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध Arms Act 1959 के प्रावधानों एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा।

आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर किया गया है।


           प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहयोग करें तथा निर्धारित समय सीमा में अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने में जमा कराएं।

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