रिसानिया विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, 60 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा।

अकरम खान की रिपोर्ट।
सोजत। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वाधान तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत के आदेशानुसार 07 फरवरी 2026 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रिसानिया में वीर परिवार सहायता योजना शपथ के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में पीएलवी श्री सांवल प्रभात व्यास ने बाल विवाह निषेध अभियान के तहत विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास, शिक्षा और भविष्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी देते हुए समाज से इसे जड़ से समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को बाल विवाह की सूचना देने हेतु उपलब्ध हेल्पलाइन सेवाओं एवं विधिक सहायता संसाधनों की जानकारी दी गई। साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधान, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, नालसा पोर्टल एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की विस्तृत जानकारी साझा की गई।
इसके अलावा नवीन नालसा योजनाओं जैसे नालसा संवाद स्कीम, नालसा जागृति स्कीम, नालसा डॉन स्कीम, नालसा साथी अभियान, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिकता संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, आरटीआई एक्ट, न्याय आपके द्वार अभियान, निशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्रक्रिया तथा रिस्टोरिंग द यूथ अभियान पर भी प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक बंशीलाल चौहान, राजीव पारीक, सीता महावर, आरती सैन, माया मीणा, हितेश लक्षकार सहित कुल 60 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अंत में सभी को समाज में विधिक जागरूकता फैलाने एवं कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने की शपथ दिलाई गई।



