सोजत:बाल विवाह रोकथाम व विधिक जागरूकता पर शिविर आयोजित, 35 प्रतिभागियों को PLV श्री सांवल प्रभात व्यास ने दिलाई शपत।

अकरम खान की रिपोर्ट।
सोजत। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार और तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत के आदेशानुसार 17 फरवरी 2026 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बासनी जोधराज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएलवी श्री सांवल प्रभात व्यास ने प्रतिभागियों को वीर परिवार सहायता योजना की शपथ दिलवाई।

शिविर में बाल विवाह निषेध अभियान के अंतर्गत पीएलवी ने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी देते हुए समाज में इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। साथ ही बाल विवाह की सूचना देने हेतु उपलब्ध हेल्पलाइन और विधिक सहायता संसाधनों की जानकारी भी साझा की।

कार्यक्रम में कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार एवं लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, नालसा पोर्टल तथा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अतिरिक्त नालसा संवाद स्कीम, नालसा जागृति स्कीम, नालसा डाउन स्कीम, नालसा साथी अभियान, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिकता संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना और आरटीआई एक्ट सहित विभिन्न विधिक योजनाओं—रिस्टोरिंग द यूथ अभियान, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्रक्रिया तथा न्याय आपके द्वार अभियान—की भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर रेखा चौधरी, भानूलता शर्मा सहित कुल 35 प्रतिभागियों ने भाग लेकर विधिक जानकारी प्राप्त की।



