
सोजत। न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवदान चौधरी ने चेक अनादर के एक लंबे समय से लंबित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सुखलाल देवासी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को 8 लाख रुपये का अर्थदंड एवं 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार परिवादी महेंद्र सिंह निवासी सारंगवास द्वारा वर्ष 2014 में अभियुक्त सुखलाल निवासी देवली हूला के विरुद्ध 5 लाख 20 हजार रुपये के चेक अनादर का मामला न्यायालय में दर्ज कराया गया था। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी माना।
परिवादी की ओर से प्रकरण की प्रभावी पैरवी एडवोकेट गजेंद्र सोनी द्वारा की गई। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले से चेक अनादर मामलों में सख्त संदेश गया है कि आर्थिक लेन-देन में लापरवाही करने वालों को कानून के तहत कठोर दंड भुगतना पड़ेगा।
इस निर्णय को सोजत क्षेत्र में एक न्यायिक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आमजन में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।



