सोजत: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोखरा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित-बाल विवाह निषेध, महिला अधिकारों व नालसा योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी।

अकरम खान की रिपोर्ट।
सोजत। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वाधान तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत के आदेशानुसार गुरुवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोखरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन पीएलवी श्री सांवल प्रभात व्यास द्वारा वीर परिवार सहायता योजना शपथ के साथ किया गया।
इस अवसर पर पीएलवी श्री व्यास ने बाल विवाह निषेध अभियान के अंतर्गत उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बताया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है तथा यह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को गहराई से प्रभावित करता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी देते हुए समाज से इसे समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने बाल विवाह की सूचना देने हेतु उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों एवं विधिक सहायता संसाधनों की जानकारी भी साझा की। साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधान, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, नालसा पोर्टल तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में विस्तार से बताया।
कार्यक्रम में नवीन नालसा योजनाओं जैसे नालसा संवाद स्कीम, नालसा जागृति स्कीम, नालसा डॉन स्कीम, नालसा साथी अभियान, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, आरटीआई एक्ट सहित विभिन्न विधिक कार्यक्रमों — रिस्टोरिंग द यूथ अभियान, निशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्रक्रिया, न्याय आपके द्वार अभियान — की भी जानकारी दी गई।
इस शिविर में पीताराम, अशोक कुमार, मनीष, कैलाश, इशाक मोहम्मद, कमर हुसैन, लता, अंजु, रेखा, प्रेमलता सहित कुल 115 प्रतिभागियों ने भाग लिया और विधिक जानकारी प्राप्त कर जागरूकता का संकल्प लिया।



