16 अगस्त तक बढ़ी खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि, किसानों को मिला अतिरिक्त अवसर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच



30 जुलाई 2026

देशभर के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खरीफ सीजन 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी गई है। पहले यह अंतिम तिथि इससे पहले निर्धारित थी, लेकिन किसानों की सुविधा और अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से समय सीमा में विस्तार किया गया है।

इस फैसले से उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी जो अब तक किसी कारणवश अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाए थे। अब उन्हें अतिरिक्त समय मिल गया है ताकि वे समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, जलभराव, भूस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इससे किसानों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक संबल मिलता है और खेती जारी रखने में मदद मिलती है।

    कम प्रीमियम में व्यापक सुरक्षा

योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए बहुत कम प्रीमियम देना होता है, जबकि शेष प्रीमियम का भार केंद्र और राज्य सरकार वहन करती हैं। बीमित किसान की फसल को नुकसान होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सर्वे के बाद मुआवजा सीधे बैंक खाते में जमा किया जाता है।

कौन-कौन सी फसलें होंगी शामिल

खरीफ सीजन की प्रमुख फसलें जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, कपास तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य फसलें योजना के दायरे में शामिल की जाती हैं। संबंधित जिले की अधिसूचना के अनुसार पात्र फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को फसल बीमा कराने के लिए सामान्यतः निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है—

आधार कार्ड

जन आधार/पहचान पत्र (जहां लागू हो)

बैंक खाते की जानकारी

भूमि संबंधी दस्तावेज या बटाईदार होने पर आवश्यक प्रमाण

बोई गई फसल का विवरण

मोबाइल नंबर


कहां कराएं बीमा

किसान अपने निकटतम बैंक, सहकारी समिति, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), अधिकृत बीमा कंपनी या कृषि विभाग के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे 16 अगस्त 2026 से पहले अपना आवेदन अवश्य पूरा कर लें।

            किसानों से अपील

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराएं। इससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक नुकसान की भरपाई संभव हो सकेगी और खेती की निरंतरता बनी रहेगी।

         किसानों के लिए संदेश:
यदि आपने अभी तक खरीफ फसल का बीमा नहीं कराया है, तो 16 अगस्त 2026 तक का अतिरिक्त अवसर आपके लिए महत्वपूर्ण है। समय पर आवेदन कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं और अपनी मेहनत की फसल को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें।

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