सोजत: शीतला माता मेले में लगा विधिक जागरूकता स्टॉल, ‘न्याय आपके द्वार’ अभियान के तहत लोगों को दी कानून की जानकारी।

अकरम ख़ान
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अकरम खान की रिपोर्ट।

सोजत। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के निर्देश तथा तालुका विधिक सेवा समिति सोजत के आदेशानुसार मंगलवार 10 मार्च 2026 को शीतला माता मेले के अवसर पर तहसील परिसर के बाहर विधिक जागरूकता स्टॉल लगाया गया। कार्यक्रम के तहत पीएलवी सांवल प्रभात व्यास द्वारा “न्याय आपके द्वार” अभियान के अंतर्गत पेम्पलेट वितरित कर आमजन को विभिन्न विधिक योजनाओं एवं अधिकारों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान वीर परिवार सहायता योजना सहित विभिन्न कानूनी योजनाओं के बारे में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाल विवाह निषेध अभियान के तहत उपस्थित लोगों को बताया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी देते हुए समाज में इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया।

पीएलवी ने बाल विवाह की सूचना देने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन तथा विधिक सहायता संसाधनों के बारे में भी जानकारी साझा की। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधान, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार तथा साइबर अपराध के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

शिविर में नालसा पोर्टल, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, नालसा संवाद स्कीम, नालसा जागृति स्कीम, नालसा डॉन स्कीम, नालसा साथी अभियान सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिकता संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, आरटीआई एक्ट, रिस्टोरिंग द यूथ अभियान, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता एवं लोक अदालत की प्रक्रिया तथा अन्य विधिक कार्यक्रमों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया।

इस अवसर पर अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष देवेन्द्र व्यास, सचिन इचरसा, जितेन्द्र परिहार, राजाराम प्रजापति, घनश्याम जांगिड़, वंदना, सांवल प्रभात व्यास, रेखा व्यास सहित लगभग 105 प्रतिभागियों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

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