सोजत सिटी। मेहंदी नगरी सोजत में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और नियमों के विरुद्ध गैस के दुरुपयोग को लेकर पाली जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान संचालकों में हड़कंप मचा दिया। जिला रसद विभाग की टीम ने सोजत शहर के छह अलग-अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर वहां व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 16 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। अचानक हुई इस कार्रवाई से होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थों से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हलचल मच गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पाली जिला रसद विभाग को घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर मिल रही जानकारी के बाद विभागीय टीम ने सोजत शहर में जांच अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने मोड भट्टा स्थित चौधरी रेस्टोरेंट सहित सोजत बस स्टैंड क्षेत्र के पांच अन्य प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। जांच के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाना सामने आया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने मौके से कुल 16 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए।
छह प्रतिष्ठानों पर एक साथ कार्रवाई, 16 सिलेंडर जब्त
रसद विभाग की इस कार्रवाई में शहर के कुल छह प्रतिष्ठानों को जांच के दायरे में लिया गया। मोड भट्टा स्थित चौधरी रेस्टोरेंट के अलावा बस स्टैंड क्षेत्र के जीवाराम नमकीन भण्डार से 2, श्री यादे रेस्टोरेंट से 3, कृष्ण कन्हैया रेस्टोरेंट से 2, आशापुरा भोजनालय से 2 तथा बालाजी स्वीट से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किए गए। पांच अन्य प्रतिष्ठानों पर भी टीम ने दबिश दी। विभागीय दल ने मौके पर मौजूद गैस सिलेंडरों की जांच की तथा नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग किए जा रहे घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया।
कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर अंकुश लगाना और गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना बताया जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर आम उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित होते हैं, जबकि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक श्रेणी के गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जाना चाहिए।
घरेलू उपभोक्ताओं के हक पर भी पड़ता है असर
घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग केवल नियमों का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। घरेलू गैस का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में होने से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित गैस वितरण व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।
एक ओर आम परिवार रसोई गैस की उपलब्धता और समय पर आपूर्ति को लेकर परेशान रहते हैं, वहीं दूसरी ओर यदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है तो यह व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में रसद विभाग की कार्रवाई को आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई शुरू
जिला रसद विभाग ने जब्त किए गए 16 घरेलू गैस सिलेंडरों के मामले में संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय स्तर पर नियमानुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में अब संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
जिला रसद अधिकारी भंवरसिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई
पाली जिला रसद अधिकारी भंवरसिंह राठौड़ एवं प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार मय विभागीय दल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने सोजत शहर के अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर गैस सिलेंडरों के उपयोग की जांच की तथा अनियमितता पाए जाने पर सिलेंडरों को जब्त किया।
जिला रसद विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिला है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और नियम विरुद्ध व्यावसायिक उपयोग के मामलों को लेकर विभाग गंभीर है।
क्या अब शहर के अन्य प्रतिष्ठानों पर भी होगी कार्रवाई?
सोजत में हुई इस कार्रवाई के बाद शहर के होटल, रेस्टोरेंट, चाय की थड़ियों, मिठाई की दुकानों, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब शहरवासियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या रसद विभाग आने वाले दिनों में भी इसी तरह जांच अभियान जारी रखेगा?
शहर में कई प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थों के प्रतिष्ठान संचालित हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि विभाग समय-समय पर जांच अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडरों का नियम विरुद्ध व्यावसायिक उपयोग तो नहीं हो रहा है।
सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है सख्ती
गैस सिलेंडरों का उपयोग करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। विशेषकर होटल, रेस्टोरेंट और भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गैस कनेक्शन, रेगुलेटर, पाइप और सिलेंडरों की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की लापरवाही से आगजनी जैसी गंभीर दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।
ऐसे में रसद विभाग की कार्रवाई को केवल सिलेंडर जब्ती तक सीमित नहीं रखते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में गैस सुरक्षा मानकों की जांच से भी जोड़ने की आवश्यकता है।
बड़ा सवाल : क्या सोजत शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर पूरी तरह रोक लग पाएगी? क्या रसद विभाग की यह कार्रवाई आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगी? क्या अन्य प्रतिष्ठानों में भी इसी तरह जांच कर नियमों का पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा?
फिलहाल पाली जिला रसद विभाग की इस बड़ी कार्रवाई में छह प्रतिष्ठानों से 16 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए जाने से सोजत में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग की इस कार्रवाई को घरेलू गैस के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सोजत न्यूज़ | वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
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सोजत में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर रसद विभाग का बड़ा छापा, 6 प्रतिष्ठानों में मचा हड़कंप!
मोड भट्टा स्थित रेस्टोरेंट सहित बस स्टैंड के 5 प्रतिष्ठानों पर रसद विभाग की दबिश, 16 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त; आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई शुरू
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