सोजत न्यूज़ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
राजस्थान सरकार द्वारा जरूरतमंद और असहाय बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो चुकी है और बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है।
योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ₹4000 प्रतिमाह प्रति बच्चा की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य ऐसे बच्चों को शिक्षा, पालन-पोषण और जीवन की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य आर्थिक अभाव के कारण प्रभावित न हो।
ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं योजना का लाभ
सामाजिक संगठनों, विद्यालयों और आमजन से अपील की गई है कि वे अपने आसपास ऐसे परिवारों की जानकारी दें जिनके बच्चे इस योजना के पात्र हों। जरूरतमंद परिवारों को आवेदन प्रक्रिया में सहयोग देकर इस नेक कार्य में भागीदार बनें।
योजना के आवेदन पत्र तहसील कार्यालय तथा जिला कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध हैं। भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. बच्चा एवं माता का संयुक्त बैंक खाता
2. राशन कार्ड
3. माता एवं बच्चे का आधार कार्ड
4. स्कूल आईडी कार्ड अथवा प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण पत्र
5. पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
6. आय प्रमाण पत्र
विद्यालयों को भी दिए गए निर्देश
विद्यालयों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने सभी छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाएं, ताकि कोई भी पात्र बच्चा सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
जन-जन तक पहुंचाएं संदेश
सभी नागरिकों से अपील की गई है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यदि हर व्यक्ति कम से कम 10 लोगों को यह सूचना भेजे, तो कई जरूरतमंद बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है और उनका भविष्य सुरक्षित बनाया जा सकता है।