सोजत में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, बाल विवाह निषेध पर दिलाई शपथ।

अकरम खान की रिपोर्ट।
सोजत। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत के आदेशानुसार गुरुवार 29 जनवरी 2026 को आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, सोजत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी श्री सांवल प्रभात व्यास द्वारा विद्यार्थियों व प्रतिभागियों को शपथ दिलाकर विभिन्न विधिक विषयों पर जागरूक किया गया।
इस अवसर पर पीएलवी ने बाल विवाह निषेध अभियान के अंतर्गत बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी देते हुए समाज में इसकी रोकथाम हेतु सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। साथ ही बाल विवाह की सूचना देने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन एवं विधिक सहायता संसाधनों की जानकारी भी साझा की गई।
शिविर में कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधान, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, नालसा पोर्टल एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, नवीन नालसा योजनाएं जैसे नालसा संवाद स्कीम, नालसा जागृति स्कीम, नालसा डॉअन स्कीम, नालसा साथी अभियान, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिकता संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, आरटीआई एक्ट सहित विभिन्न विधिक कार्यक्रमों—न्याय आपके द्वार अभियान, रिस्टोरिंग द यूथ अभियान, निशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्रक्रिया—की विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राजेश गहलोत, धर्मेन्द्र व्यास, पारसमल सहित कुल 51 प्रतिभागियों ने भाग लेकर विधिक जानकारी प्राप्त की। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों व आमजन को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना रहा।



