सोjat न्यूज़ | ✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
आज के समय में जब महंगाई चरम पर है, तब कई बार लोग शिकायत करते हैं कि स्थानीय किराना दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, या गलत तौल किया जा रहा है। कई बार दुकानदारों की मनमानी या ठगी जैसी घटनाओं से आम उपभोक्ता परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है — क्योंकि सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आसान और प्रभावी शिकायत माध्यम उपलब्ध कराए हैं।
*शिकायत करने के आधिकारिक माध्यम*
अगर किसी किराना दुकान, थोक विक्रेता या किसी भी रिटेलर द्वारा ठगी, ज्यादा वसूली, एक्सपायरी सामान बेचने या गलत वजन देने जैसी गड़बड़ी की जाती है, तो आप निम्नलिखित तरीकों से तुरंत शिकायत कर सकते हैं👇
1. 📞 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर कॉल करें:
उपभोक्ता अपने मोबाइल या लैंडलाइन से 1915 या 8800001915 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सक्रिय रहती है।
शिकायत का ट्रैकिंग नंबर आपको SMS के माध्यम से प्राप्त होता है।
2. वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत करें:
उपभोक्ता consumerhelpline.gov.in पर जाकर अपना खाता बनाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत में संबंधित दुकान का नाम, पता, बिल (यदि हो) और समस्या का संक्षिप्त विवरण देना होता है।
आपकी शिकायत संबंधित राज्य के उपभोक्ता विभाग को भेजी जाती है और 15 से 30 दिनों में कार्रवाई होती है।
3. ई-दाख़िल पोर्टल के जरिए उपभोक्ता अदालत में शिकायत करें:
अगर आपकी शिकायत गंभीर है या आपने पहले शिकायत की है लेकिन समाधान नहीं मिला, तो आप edaakhil.nic.in पर जाकर सीधे उपभोक्ता फोरम (Consumer Commission) में मामला दर्ज कर सकते हैं।
यहां आप ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।
सुनवाई और नोटिस की प्रक्रिया भी डिजिटल माध्यम से होती है।
⚖️ आपके अधिकार
हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि:
उसे सही और पारदर्शी मूल्य पर वस्तुएं मिले।
उत्पाद पर स्पष्ट रूप से MRP, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि और कंपनी विवरण लिखा हो।
नकली या घटिया उत्पाद मिलने पर वह उसका रिफंड या रिप्लेसमेंट मांग सकता है।
उपभोक्ता जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में हर साल हजारों उपभोक्ता शिकायतें दुकानदारों और व्यापारियों की मनमानी के खिलाफ दर्ज होती हैं, लेकिन कई लोग अब भी अपने अधिकारों से अनजान हैं। इसलिए आवश्यक है कि हर नागरिक अपने अधिकारों को जाने और गलत बिलिंग या ठगी जैसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करे।
याद रखें:
आपका एक फोन कॉल या ऑनलाइन शिकायत ही व्यापारी वर्ग में पारदर्शिता ला सकता है और उपभोक्ता हितों की रक्षा कर सकता है।
संपर्क सूत्र:
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन – ☎️ 1915 / 8800001915
वेबसाइट – 🌐 consumerhelpline.gov.in
ई-दाखिल पोर्टल – 💻 edaakhil.nic.in
✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
सोजत न्यूज़ परिवार की ओर से – “जागरूक बनिए, ठगी से बचिए!”
किराना दुकान पर लूट या ठगी का शक, जानिए कैसे करें शिकायत — अब घर बैठे मिलेगी मदद,राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कॉल करें

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