✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
राजस्थान में राशन वितरण प्रणाली के तहत गेहूं (खाद्य सामग्री) प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष श्रेणियों में आने वाले परिवारों को पात्र माना गया है। वहीं, कुछ शर्तों के आधार पर कुछ परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दी गई समावेशन (Inclusion) और निष्कासन (Exclusion) की सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
किन परिवारों को मिलेगा राशन का गेहूं?
राज्य सरकार ने निम्नलिखित श्रेणियों के परिवारों को राशन वितरण योजना के तहत शामिल किया है:
1. विशेष योजनाओं के लाभार्थी:
- अन्त्योदय परिवार
- बीपीएल परिवार (गरीबी रेखा से नीचे)
- स्टेट बीपीएल परिवार
- अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी:
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
3. ग्रामीण श्रमिक और विशेष जनजातीय समूह:
- महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन कार्य करने वाले परिवार
- सहरिया और कथौडी जनजाति परिवार
- भूमिहीन कृषक एवं सीमान्त कृषक (ग्रामीण क्षेत्र)
- कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
- वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
4. सामाजिक और शहरी गरीब वर्ग:
- कच्ची बस्ती में रहने वाले सर्वेक्षित परिवार (शहरी क्षेत्र)
- घरेलू कामकाजी महिलाएं (शहरी क्षेत्र)
- कचरा बीनने वाले परिवार
- गैर-सरकारी सफाईकर्मी
- स्ट्रीट वेण्डर (रेहड़ी-पटरी वाले)
5. विशेष परिस्थितियों के लाभार्थी:
- उत्तराखंड त्रासदी पीड़ित परिवार
- साइकिल रिक्शा चालक एवं कुली
- कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
- एड्स एवं सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति और उनके परिवार
- ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग
किन परिवारों को नहीं मिलेगा राशन का गेहूं?
राज्य सरकार द्वारा कुछ श्रेणियों को राशन योजना से बाहर रखा गया है। इन परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा:
1. उच्च आय वाले परिवार:
- जिनका कोई भी सदस्य आयकर दाता है।
- जिनका कोई भी सदस्य सरकारी या अर्धसरकारी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी है या 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करता है।
- जिनकी कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है।
2. संपत्ति और वाहनों के आधार पर अपात्र परिवार:
- जिनके पास चारपहिया वाहन (ट्रैक्टर और व्यवसायिक वाहन को छोड़कर) है।
- जिनके पास 2,000 वर्गफीट से अधिक का पक्का मकान (ग्रामीण क्षेत्र) है।
- शहरी क्षेत्र में:
- नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1,000 वर्गफीट से अधिक का मकान।
- नगर पालिका क्षेत्र में 1,500 वर्गफीट से अधिक का मकान।
कैसे करें आवेदन?
अगर आप ऊपर दी गई समावेशन श्रेणियों में आते हैं, तो आप अपने निकटतम राशन केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
✅ राशन कार्ड
✅ आधार कार्ड
✅ पेंशन योजना प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
✅ अन्य आवश्यक दस्तावेज (जैसे गरीबी रेखा प्रमाण पत्र)
राजस्थान सरकार द्वारा राशन वितरण के लिए जारी यह सूची स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कौन से परिवार इस योजना के पात्र हैं और कौन से परिवार इससे वंचित रहेंगे। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।
राशन संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए नजदीकी खाद्य आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें।