सोजत न्यूज़ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
जयपुर। राजस्थान में अब अपराधों की शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिकों को थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत आम नागरिक WhatsApp, Telegram, Email, और अन्य ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग कर E-FIR दर्ज करा सकते हैं। इस नई प्रणाली से शिकायत दर्ज कराना सरल और त्वरित हो गया है, जिससे पुलिस की सेवाओं का लाभ जनता को हर समय मिल सकेगा।
कैसे करें E-FIR:
परिवादी को अपनी शिकायत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। FIR दर्ज कराने के बाद संबंधित थाने में जाकर परिवादी को ई-शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 दिन का समय मिलेगा।
गंभीर मामलों में तुरंत कार्रवाई:
पुलिस विभाग ने गंभीर मामलों में E-FIR दर्ज होते ही त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस प्रक्रिया से ना केवल शिकायतकर्ता को न्याय जल्दी मिल सकेगा, बल्कि अपराधियों पर भी तुरंत शिकंजा कसा जा सकेगा।
राजस्थान पुलिस की तत्परता:
राजस्थान पुलिस ने यह व्यवस्था लागू करके आम नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता दी है। अब राज्य में कहीं भी, किसी भी समय, नागरिक E-FIR दर्ज कर सकते हैं, जिससे पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए भौतिक उपस्थिति की बाध्यता नहीं रहेगी।
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