सोजत न्यूज़ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
जयपुर – गोपालगढ़ दंगा मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। एडीजे-4 की अदालत ने उनकी स्थायी हाजिरी माफी की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अनामिका सहारण ने अपने आदेश में कहा कि मामले में कोई ऐसी विशेष परिस्थिति नहीं है जिसके तहत मुख्यमंत्री को अदालत में पेश होने से स्थायी रूप से छूट प्रदान की जा सके।
भजनलाल शर्मा की ओर से दायर याचिका में यह तर्क दिया गया था कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें सरकार के कार्यों के लिए अक्सर जयपुर से बाहर और कई बार विदेश भी जाना पड़ता है। इसलिए, अदालत से स्थायी हाजिरी माफी का अनुरोध किया गया था ताकि किसी भी सरकारी कार्य में रुकावट न आए।
अदालत ने इस पर कहा कि मुख्यमंत्री को जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वह न्यायालय की आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत होंगे। वर्तमान में, मामले की सुनवाई साक्ष्य अभियोजन के चरण में है, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आरोपी अदालत में हाजिर न हो सके।
इस फैसले का सीधा मतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब विदेश जाने से पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी और कोर्ट के तलब करने पर अनिवार्य रूप से पेश होना पड़ेगा।