सोजत न्यूज़ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
सोजत – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (सहयोग एवं उपहार योजना) के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन करने की समय-सीमा अब छह महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है।
अब शादी के एक साल तक मिलेगा मौका
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पहले इस योजना में विवाह के छह महीने के भीतर ही आवेदन करने की बाध्यता थी, जिससे कई पात्र लाभार्थी समयसीमा चूकने के कारण योजना का लाभ नहीं उठा पाते थे। अब आवेदक विवाह की तिथि से एक माह पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं, जिससे अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
कैसे करें आवेदन?
- ऑनलाइन आवेदन: लाभार्थी स्वयं या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- दस्तावेजों की जमा प्रक्रिया: आवेदन पत्र को संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।
- योजना से जुड़ी जानकारी: योजना के दिशा-निर्देश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
कहां से मिलेगी अधिक जानकारी?
- निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर
- उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाड़मेर कार्यालय में संपर्क कर
सरकार की इस पहल से अब अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए विवाह सहायता अनुदान का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी और विवाह का आयोजन सुगमता से किया जा सकेगा।