✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
नई दिल्ली, 1 मार्च 2025
हर महीने की पहली तारीख के साथ कई नियमों में बदलाव होता है, जो आम जनता की जेब और निवेश पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इस बार 1 मार्च से कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं, जिनका असर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत, म्यूचुअल फंड टैक्सेशन, एफडी की ब्याज दरों, बैंकिंग लेनदेन और इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि इन नए नियमों से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
1. LPG गैस की कीमतों में हुआ बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम तय करती हैं। इस बार 1 मार्च को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 6 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है।
- दिल्ली में नया कमर्शियल सिलेंडर रेट: ₹1,725
- मुंबई में नया रेट: ₹1,680
- कोलकाता में नया रेट: ₹1,805
- चेन्नई में नया रेट: ₹1,890
हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बीते महीने फरवरी में सरकार ने बजट के दौरान कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 7 रुपये कम की थी, लेकिन इस महीने राहत वापस ले ली गई है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों के खर्चों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है।
2. इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान अब UPI से हुआ आसान
बीमा धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। IRDAI (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी) ने UPI के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान की सुविधा को और आसान बना दिया है।
- UPI पर ASBA (Application Supported by Blocked Amount) फीचर लागू
- अब पॉलिसी होल्डर अपने बैंक अकाउंट में राशि ब्लॉक कर सकते हैं
- प्रीमियम भुगतान की प्रक्रिया और तेज तथा सुरक्षित हो गई है
इससे इंश्योरेंस पॉलिसी का नवीनीकरण करना और नई पॉलिसी खरीदना पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा।
3. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव
देश के बड़े बैंकों ने 1 मार्च 2025 से FD की ब्याज दरों में संशोधन किया है।
- वरिष्ठ नागरिकों को 0.25% तक अधिक ब्याज मिल सकता है
- कुछ बैंकों ने सामान्य एफडी पर ब्याज दरें घटाई हैं
- छोटी अवधि वाली एफडी पर दरों में बदलाव की संभावना
यदि आप एफडी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो नए ब्याज दरों की जांच कर लेना जरूरी है। सही बैंक और अवधि का चयन करके आप अधिकतम रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।
4. म्यूचुअल फंड टैक्स नियमों में बदलाव
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 1 मार्च से टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है।
- डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स की सुविधा खत्म
- अब डेट म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा
- आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा, जिससे रिटर्न कम होगा
इस बदलाव से उन निवेशकों पर असर पड़ेगा, जो लंबी अवधि के लिए डेट फंड्स में निवेश करते थे। अब उन्हें शॉर्ट-टर्म गेन के अनुसार अधिक टैक्स देना होगा, जिससे उनकी कुल कमाई प्रभावित हो सकती है।
5. पैन-आधार लिंकिंग पर नियम सख्त
सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2025 तय की है। यदि इस तारीख तक लिंकिंग नहीं की गई, तो:
- पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है
- बैंकिंग लेनदेन और टैक्स फाइलिंग में दिक्कत होगी
- आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल नहीं कर पाएंगे
जो लोग अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं करा पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
1 मार्च 2025 से लागू ये नए नियम आम जनता की जेब और निवेश योजनाओं को प्रभावित करेंगे। LPG गैस की कीमतों में वृद्धि, इंश्योरेंस पेमेंट में सहूलियत, FD ब्याज दरों में बदलाव, म्यूचुअल फंड टैक्सेशन और पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा—ये सभी बदलाव आपकी वित्तीय योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इन नियमों को समझें और अपने निवेश और खर्चों की योजना उसी अनुसार बनाएं।