✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
सोजत, 10 जून। राजस्थान की राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तारबंदी अनुदान योजना में बड़ा संशोधन करते हुए अब 0.5 हैक्टेयर (करीब 3 बीघा 25 बिस्वा) भूमि वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। पहले यह सुविधा केवल 1.5 हैक्टेयर या उससे अधिक भूमि वाले किसानों को ही उपलब्ध थी।
❝अब छोटे किसान भी बचा सकेंगे अपनी फसल❞
राज्य सरकार की इस संवेदनशील पहल से उन हजारों छोटे किसानों को राहत मिलेगी जिनकी फसलें निराश्रित मवेशियों और जंगली जानवरों के कारण हर साल भारी नुकसान झेलती रही हैं। कृषि विभाग के अधिकारी छगुलाल गुर्जर ने जानकारी दी कि अब आधा हैक्टेयर जमीन वाले किसान भी अपने खेतों की तारबंदी करवा सकेंगे, जिससे फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
🔶 पहले क्या था, अब क्या है?
पूर्व नियमसंशोधित नियम न्यूनतम भूमि आवश्यकता: 1.5 हैक्टेयर न्यूनतम भूमि आवश्यकता: 0.5 हैक्टेयर लाभ सिर्फ बड़े किसानों को लाभ छोटे, लघु, सीमांत किसानों को भी अधिकतर किसान योजना से वंचित हजारों नए किसान होंगे लाभान्वित
💰 400 मीटर तक तारबंदी पर सब्सिडी
कृषि अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत अधिकतम 400 मीटर रनिंग लंबाई तक की तारबंदी पर लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा।
- सामान्य किसानों को अधिकतम ₹40,000 तक
- लघु एवं सीमांत किसानों को ₹48,000 तक
की सब्सिडी दी जाएगी।
📞 कैसे लें लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु किसान मोबाइल नंबर 9414740865 पर संपर्क कर सकते हैं।
🌾 किसानों की उम्मीदों को मिला नया संबल
इस संशोधन से राज्य के लाखों छोटे किसान लाभान्वित होंगे, जिनकी अब तक भूमि की पात्रता के कारण योजना में भागीदारी नहीं हो पा रही थी। यह फैसला राज्य सरकार की किसान हितैषी सोच को दर्शाता है और आने वाले समय में किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है।
यह कदम न केवल फसल बचाव के लिए उपयोगी है, बल्कि किसानों के आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देगा।
📌 खबर पढ़ते रहें — हम पहुंचाते रहेंगे किसानों से जुड़ी हर बड़ी जानकारी, सबसे पहले और सबसे विस्तार से।