एनडीपीएस एक्ट मामले में तीन आरोपियों को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा
वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल समद राही
सोजत,7 फरवरी
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सोजत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार गढ़वाल ने 6 फरवरी 2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15, 25, 29 के तहत दोषी पाए गए तीन आरोपियों भागु राम, नेमाराम एवं नेनाराम को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी ने बताया की यह मामला पुलिस थाना बगड़ी नगर क्षेत्र से संबंधित था, 29 जून 2016 को खास मुखबिर की सूचना पर बगड़ी पिपलाद मार्ग पर नाकेबंदी कर पुलिस ने आरोपियों के पास से 42.500 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया था। मुकदमा नम्बर 102/2016 कायम कर पुलिस जांच के बाद यह पाया गया कि तीनों आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे। अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय ने तीनों को दोषी करार दिया।
न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा
- अभियुक्त भागु राम एवं नेमाराम – धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
- अभियुक्त नेनाराम – धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट सहित धारा 25 एवं 29 के तहत दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी
इस महत्वपूर्ण मामले में अपर लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार त्रिवेदी ने ठोस साक्ष्य और प्रभावी दलीलों के माध्यम से न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि आरोपी गंभीर अपराध में संलिप्त थे।