✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा- सरकार की आलोचना पर पत्रकारों को नहीं बनाया जा सकता निशाना
नई दिल्ली। पत्रकारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि केवल सरकार की आलोचना करने पर किसी भी पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है और पूरे मामले पर जवाब मांगा है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार या सरकारी नीतियों की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है, और इसे अपराध मानकर पत्रकारों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता।
यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया है कि वह पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई पत्रकार सरकार से सवाल पूछता है या नीतियों की आलोचना करता है, तो यह उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं माना जा सकता।
पत्रकारों को मिली बड़ी राहत
यह फैसला उन पत्रकारों के लिए एक बड़ी राहत है जो जनहित के मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते हैं और इसके लिए उन्हें झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में कई पत्रकारों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बड़ी राहत मिलेगी।
मीडिया संगठनों ने किया फैसले का स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कई पत्रकार संगठनों और मीडिया हाउस ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता की जीत बताया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
क्या होगा आगे?
अब इस मामले में यूपी पुलिस को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश करना होगा। इसके बाद अदालत तय करेगी कि पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द किया जाए या नहीं। लेकिन इस आदेश ने साफ कर दिया है कि अब सरकार की आलोचना पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं होगा।