राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जिन लाभार्थियों को सरकार से गेहूं प्राप्त होता है, उनके राशन कार्ड में नए सदस्य (महिला या बच्चे) का नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। नाम जोड़ने के इच्छुक लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है, अतः लाभार्थी समय रहते आवेदन करें।
महिलाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज:
यदि कोई विवाहिता महिला अपने ससुराल के राशन कार्ड में अपना नाम जोड़ना चाहती है, तो उसे निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे—
- ससुराल का राशन कार्ड – जहां उसका नाम जोड़ा जाना है।
- विवाहिता के मायके के राशन कार्ड की NOC – यह प्रमाणित करने के लिए कि उसका नाम पहले से किसी अन्य राशन कार्ड में नहीं है।
- विवाह प्रमाण पत्र – विवाह का आधिकारिक प्रमाण।
- विवाहिता का आधार कार्ड – पहचान के लिए आवश्यक।
- राशन कार्ड के मुखिया की फोटो – ससुराल पक्ष के मुखिया की पहचान के लिए।
- आवेदन फॉर्म – नियमानुसार भरा हुआ आवेदन पत्र।
बच्चों के लिए आवश्यक दस्तावेज:
यदि किसी परिवार में नवजात या अन्य बच्चों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाना है, तो निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे—
- परिवार का राशन कार्ड – जिसमें बच्चे का नाम जोड़ा जाना है।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र – बच्चे की जन्म तिथि एवं माता-पिता का नाम प्रमाणित करने के लिए।
- बच्चे का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) – यदि बच्चे का आधार कार्ड बना हो तो उसे भी संलग्न करें।
- राशन कार्ड के मुखिया की फोटो – परिवार के मुखिया की पहचान के लिए।
- आवेदन फॉर्म – नियमानुसार भरा हुआ आवेदन पत्र।
आवेदन प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश:
- आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
- आवेदन पत्र संबंधित राशन कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
- अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते सभी दस्तावेज तैयार कर आवेदन कर लें।
यदि आप NFSA के तहत गेहूं प्राप्त करने वाले लाभार्थी हैं और अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें।