सोजत, 09 अप्रैल 2025 – माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली एवं तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत के निर्देशानुसार आज सोजत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 एवं 2 में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन पीएलवी श्री साँवल प्रभात व्यास द्वारा किया गया।
शिविर में प्रतिभागियों को बाल विवाह निषेध अभियान के अंतर्गत जागरूक किया गया। श्री व्यास ने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी दी तथा समाज में इस कुप्रथा की रोकथाम हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।
कार्यक्रम में कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, नालसा पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 15100, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) एवं अन्य विधिक योजनाओं जैसे रिस्टोरिंग द युथ अभियान, निशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्रक्रिया, नवीन नालसा स्कीम आदि की विस्तृत जानकारी भी दी गई।
इस अवसर पर विद्यालय के प्राध्यापक चेतन व्यास, रमेश चौहान, भंवर सिंह राठौड़, पुरण सिंह पुरोहित, शोभा चौहान, दीपिका एवं विद्या सागर सहित लगभग 62 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया।