अकरम खान की रिपोर्ट।
सोजत। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गढ़वाल की अदालत ने गुरुवार 20 नवम्बर 2025 को बहुचर्चित प्रकरण संख्या 92/2019 में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी संजय उर्फ रिंकू सैन को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धारा 376/511, 354B, 323 व 506 IPC के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी ने बताया कि पीड़िता ने 13 जुलाई 2019 को पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त सोजत को रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त ने पीड़िता पर जबरन हमला कर बलात्कार का प्रयास किया। विरोध करने पर उसकी लज्जा भंग, मारपीट तथा धमकी देने की बात सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोजत रोड थाने में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में पीड़िता के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट, घटनास्थल की परिस्थितियाँ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर घटना का समर्थन किया। अपर लोक अभियोजक त्रिवेदी ने तर्क दिया कि अभियुक्त का कृत्य पीड़िता की अस्मिता पर गंभीर प्रहार है, जो उपलब्ध साक्ष्यों से सिद्ध होता है।
सभी साक्ष्यों व गवाहियों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी ने निर्णय को पीड़िता को न्याय दिलाने वाला बताते हुए कहा कि अदालत का यह फैसला समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति कड़ा संदेश देने का कार्य करेगा।
