✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा
अब तक 202 राशन कार्ड और 901 व्यक्तियों के नाम योजना से हटाए गए
सोजत।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत GIVE-UP अभियान चलाया जा रहा है। विभागीय निर्देशानुसार, इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल सक्षम परिवारों को 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटाने का अंतिम मौका दिया गया है। इस निर्धारित समय सीमा के बाद, अपात्र परिवारों से योजना का लाभ लेने पर बाजार दर से वसूली की जाएगी और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
अभियान की मुख्य शर्तें:
जिला रसद अधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि यह अभियान उन परिवारों के लिए है जो योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र हैं। ऐसे परिवारों में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:
1. परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो।
2. परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी, अर्द्ध सरकारी, या स्वायत्तशासी संस्थानों में कर्मचारी या अधिकारी हो।
3. परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो।
4. परिवार के पास चार पहिया वाहन (जीविकोपार्जन में उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर को छोड़कर) हो।
इन श्रेणियों में शामिल व्यक्तियों को अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान पर जाकर आवेदन पत्र भरकर अपने नाम हटवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अभियान की प्रगति:
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि 24 दिसंबर 2024 तक इस अभियान के तहत कुल 202 राशन कार्ड और 901 व्यक्तियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए जा चुके हैं।
नाम हटाने की प्रक्रिया:
उपभोक्ता स्वेच्छा से अपने नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। यह फॉर्म संबंधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कर योजना से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
चेतावनी:
जो परिवार समय पर स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योजना के लाभ का दुरुपयोग करने वाले परिवारों से बाजार दर पर वसूली की जाएगी।
समाप्ति तिथि:
31 जनवरी 2025 के बाद, विभाग योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगा। सक्षम परिवारों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने नाम हटवाकर योजना का लाभ अपात्र परिवारों तक पहुंचाने में सहयोग करें।
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