भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और किसानों की आजीविका मौसम पर अत्यधिक निर्भर करती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसी समस्या को हल करने और किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत की। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाई गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: फसल नुकसान पर मिलेगा 100% मुआवजा, जानें पूरी डिटेल
योजना की मुख्य विशेषताएं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ और रबी फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। इस योजना में प्रीमियम दरें काफी सस्ती रखी गई हैं।
- खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर: 2%
- रबी फसलों के लिए प्रीमियम दर: 1.5%
- बागवानी और व्यावसायिक फसलों के लिए प्रीमियम: 5%
किसानों को केवल उक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है, बाकी राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है।
2025 में नई घोषणा
हाल ही में, सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।
- योजना के लिए 69,515 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है।
यह बदलाव किसानों को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाएगा और उनकी फसल बीमा के दायरे को व्यापक करेगा।

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योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नुकसान पर आर्थिक मदद प्रदान करना है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें कर्ज़ के चंगुल से बचाने के लिए बेहद उपयोगी है।
पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है:
- कौन आवेदन कर सकता है:
- किसान जो अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के मालिक या किरायेदार हैं।
- भारत के निवासी किसान।
- गरीब या मध्यमवर्गीय परिवार से संबंधित किसान।
- दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज़
- बैंक खाता विवरण
- फसल उत्पादन की जानकारी
योजना के तहत कवर की गई फसलें
इस योजना में कई प्रकार की फसलें शामिल हैं, जिनमें मुख्यतः अनाज, तिलहन, और बागवानी फसलें शामिल हैं।
खरीफ फसलें:
- धान, बाजरा, ज्वार, मक्का।
रबी फसलें:
- गेहूं, जौ, चना, सरसों।
तिलहन:
- मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी।
बागवानी फसलें:
- केला, अंगूर, सेब, आलू, प्याज।
अगर आपकी फसल इनमें से किसी श्रेणी में आती है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करना बेहद आसान है।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “फॉर्मर कॉर्नर” सेक्शन में “गेस्ट फॉर्मर” पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
- रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करें और फॉर्म को सबमिट करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- संबंधित फॉर्म भरें और दस्तावेज़ जमा करें।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रसीद प्राप्त करें।
योजना के लाभ
- नुकसान की भरपाई: किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा मिलता है।
- आर्थिक सुरक्षा: कर्ज़ का भार कम होता है।
- प्रीमियम पर सब्सिडी: किसानों को कम दर पर बीमा उपलब्ध होता है।
- अत्याधुनिक तकनीक: दावा प्रक्रिया में ड्रोन और उपग्रह आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।