जयपुर: राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने और अपात्र लोगों को हटाने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी जिला कलक्टरों को योजना में नाम जोड़ने और हटाने के अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं।
रात्रि चौपालों में सामने आई थी समस्या
सरकार के अनुसार, हाल ही में जिला कलक्टरों से संवाद के दौरान यह बात सामने आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित रात्रि चौपालों के दौरान कई लोग खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने की मांग कर रहे थे। हालांकि पात्र होने के बावजूद, जिला कलक्टरों के पास अधिकृत अधिकार न होने के कारण वे मदद नहीं कर पा रहे थे।
मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और सभी जिला कलक्टरों को यह अधिकार देने का निर्णय किया। इसके तहत अब कलक्टर अपने स्तर पर योजना में पात्र लोगों के नाम जोड़ सकेंगे और अपात्र लोगों के नाम सूची से हटा सकेंगे।
गजट नोटिफिकेशन जारी, प्रक्रिया स्पष्ट नहीं
हालांकि सरकार ने कलक्टरों को अधिकार देने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन आवेदनों की संवीक्षा (वेरिफिकेशन) किस प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है।
योजना से जुड़ सकेंगे ज्यादा लोग
इस नए प्रावधान से अब उन लोगों को लाभ मिल सकेगा, जो पात्र होते हुए भी अब तक योजना से वंचित थे। इससे खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में अधिक पात्र लोगों को शामिल किया जा सकेगा और अपात्र लोगों की छंटनी भी हो सकेगी।
सरकार द्वारा जल्द ही संवीक्षा की प्रक्रिया पर भी निर्देश जारी किए जाने की संभावना है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता और बढ़ेगी।