सोजत एडीजे कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवम 50,000 का अर्थ दंड की सजा
सोजत, 18 जुलाई
वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल समद राही
सोजत।अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार गढ़वाल ने राज्य बनाम फरहान व अन्य प्रकरण में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए फरहान, हुसैन उर्फ छोटू, मोहम्मद अजीज, आसिफ हुसैन, मोहम्मद सलीम और सरताज बानो – सभी 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला आज दिनांक 18 जुलाई 2025 को सुनाया गया।
अपर लोक अभियोजक सोजत पंकज त्रिवेदी ने बताया की यह मामला 19 जुलाई 2023 को सोजत सिटी थाना क्षेत्र में घटित एक सुनियोजित और निर्मम हत्या से जुड़ा है, जिसमें मृतक सरफराज पुत्र मोहम्मद सलीम की उनके घर लौटते समय चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान बीच-बचाव करने आए अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें पहुंचाई गईं।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी
इस जघन्य प्रकरण में अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी ने मजबूत और प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष 46 दस्तावेजी साक्ष्य, 6 आर्टिकल, और कई प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान पेश किए।
चिकित्सकीय साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह तथ्य साबित हुआ कि मृतक की गर्दन पर धारदार हथियार से गंभीर वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
समाज में कानून का संदेश
कोर्ट के इस निर्णय को क्षेत्र में कानून की विजय और न्याय व्यवस्था की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। यह फैसला समाज में यह संदेश देता है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।