पाली शहर में अब निजी स्कूल अभिभावकों को तय दुकानों से किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई और स्टेशनरी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। जिला कलेक्टर एल.एन. मंत्री ने शुक्रवार को इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई स्कूल ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
शिकायतों के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के डीईओ राहुल राजपुरोहित को निर्देश दिए गए हैं कि वह जांच दल बनाकर हर दिन 3 से 4 स्कूलों का निरीक्षण करें। साथ ही, स्कूलों को आदेश दिए गए हैं कि वे अभिभावक-शिक्षक समागम और फीस कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से करें।
नए आदेश के अनुसार, अब निजी स्कूल अगले तीन वर्षों तक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। यह कदम अभिभावकों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।