✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा

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जयपुर। अगर आप राजस्थान में खेती-किसानी से जुड़े व्यापार में कदम रखना चाहते हैं और खाद या बीज की दुकान खोलने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। राजस्थान कृषि विभाग द्वारा खाद और बीज का व्यापार करने के लिए विशेष लाइसेंस जारी किया जाता है। यह लाइसेंस लेना एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें शैक्षणिक योग्यता, दस्तावेज़ और सरकारी अनुमति शामिल होती है।
✅ खाद (Fertilizer) का लाइसेंस कैसे लें?
राजस्थान में खाद विक्रेता बनने के लिए सबसे पहले संबंधित जिले के कृषि उपनिदेशक कार्यालय या राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन करना होता है।
🔹 जरूरी योग्यताएं:
- B.Sc. Agriculture
- या B.Sc. में Chemistry / Botany / Zoology में से कोई एक विषय
- 12वीं (साइंस) पास विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं
- अन्य मामलों में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फर्टिलाइजर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
🔹 आवश्यक दस्तावेज़:
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- किरायानामा या दुकान के स्वामित्व का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- गोदाम की व्यवस्था का विवरण
- बैंक खाता जानकारी
- स्टाम्प पर शपथ पत्र
🔹 आवेदन कहां करें?
- ऑनलाइन पोर्टल: https://rajkisan.rajasthan.gov.in
- या जिला कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करें।
✅ बीज (Seed) का लाइसेंस कैसे लें?
बीज व्यापार के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होती है।
🔹 योग्यता:
- B.Sc. Agriculture या
- डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर / बीज तकनीक
- यदि उपरोक्त डिग्री नहीं है, तो सीड डीलर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी।
🔹 अन्य शर्तें:
- उचित भंडारण (गोदाम) की व्यवस्था
- दुकान का स्वामित्व/किराया दस्तावेज
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)
- लाइसेंस फीस (₹1000 से ₹3000 तक)
📌 विषय की बाध्यता: क्या कोई भी कर सकता है आवेदन?
नहीं। खाद या बीज के लाइसेंस के लिए कुछ विशेष विषय अनिवार्य हैं: लाइसेंस का प्रकार जरूरी विषय या डिग्री खाद (Fertilizer) B.Sc. Ag / Chemistry / Botany बीज (Seed) Agriculture / Seed Technology
यदि आपके पास ये विषय नहीं हैं, तो आपको प्रशिक्षण प्रमाणपत्र लेना होगा।
🏬 लाइसेंस मिलने के बाद क्या करें?
- स्टॉक और बिक्री की रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य है।
- गुणवत्ता की जांच के लिए समय-समय पर कृषि विभाग के निरीक्षण होते हैं।
- कोई भी गलत व्यापार पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
📞 जरूरी संपर्क:
- राजस्थान कृषि विभाग: 0141-2227849
- राज किसान साथी पोर्टल हेल्पलाइन: 1800-180-6127
राजस्थान में खाद और बीज का लाइसेंस प्राप्त करना अब पारदर्शी और सरल प्रक्रिया बन चुकी है। योग्य व्यक्ति अगर सभी नियमों का पालन करें तो वे इस व्यापार में कानूनी रूप से प्रवेश कर सकते हैं और किसानों तक गुणवत्तापूर्ण सामग्री पहुंचा सकते हैं।
✍️ वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश बोराणा